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Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Petition filed in high court against doctors' strike

Doctors Strike का मामला कोर्ट तक पहुंचा, याचिका में हड़ताल को बताया गैरकानूनी

Tue, 07 Nov 2017 02:35 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 07 Nov 2017 02:35 PM IST
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Petition filed in high court against doctors' strike
डेमो - फोटो : डेमो
राजस्थान में सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस संबंध में दायर एक याचिका में हड़ताल को गैरकानूनी बताया गया है।  
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राजस्थान में सेवारत डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इसके चलते अस्पतालों की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है। अब तक इस हड़ताल के चलते दो मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस मामले को लेकर आज चिकित्सकों के खिलाफ एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है।  गोविन्द कुमार ने यह अवमानना याचिका राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी, डॉ. दुर्गाशंकर और प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा वीनू गुप्ता के खिलाफ लगाई है।
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इसमें कार्य बहिष्कार और हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह वर्ष 2012 में जारी हाईकोर्ट के एक फैसले की अवमानना है। याचिका के अनुसार, हाईकोर्ट का इस संबंध में आदेश दे चुका है कि चिकित्सक हड़ताल नहीं कर सकते।
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मरीज हो रहे हैं परेशान

Petition filed in high court against doctors' strike
मरीज हो रहे हैं परेशान - फोटो : अमर उजाला
गौरतलब है कि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के कारण राजस्थान में लाखों मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। ​बीते तीन माह से आंदोलन कर रहे राजस्थान के करीब 10 हजार चिकित्सकों ने दो दिन पूर्व सामूहिक ​इस्तीफा दे दिया था।

वहीं रविवार रात को चिकित्सा मंत्री से हुई वार्ता विफल होने के बाद मंगलवार से प्रदेश भर में चिकित्सक हड़ताल पर है। सरकार की ओर से कुछ इंतजाम अवश्य किए गए, लेकिन वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब राजस्थान के मुख्य सचिव अशोक जैन की ओर से वार्ता की पहल की गई है, जिसके बाद समस्या का हल जल्द ही निकलने की उम्मीद है।
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