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समलेटी कांड के अभियुक्त को मिली पेरोल, ये है मामला

Fri, 03 Nov 2017 07:27 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 03 Nov 2017 07:27 PM IST
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Perpetrators get bail in the case of Samleti Kand
राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 साल पहले दौसा के समलेटी में रोडवेज की बस में हुए बम विस्फोट के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मथुरा निवासी अभियुक्त पप्पू उर्फ सलीम को बीस दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्त पप्पू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अभियुक्त को कहा है कि वह एक-एक लाख रुपए की दो जमानत देने के साथ ही मथुरा के फराह थाने में हर दूसरे दिन पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए।
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पैरोल याचिका में कहा गया कि वह बीस साल से अधिक समय से जेल में बंद है। उसे अपनी मां से मिलने और बेटी का विवाह तय करने के लिए बीस दिन के पैरोल पर रिहा किया जाए।
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गौरतलब है कि 1996 में रोडवेज की आगरा-बीकानेर बस में दौसा के पास समलेटी पहुंचने पर विस्फोट हुआ था। जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी और 33 घायल हुए थे। घटना के बाद अदालत ने अभियुक्त अब्दुल हमीद को फांसी की सजा सुनाते हुए छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था।
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