फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Order to include school lecturer in DPC

स्कूल व्याख्याता की डीपीसी में शामिल करने के आदेश

Sat, 03 Jun 2017 07:17 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 03 Jun 2017 07:17 PM IST
विज्ञापन
Order to include school lecturer in DPC
राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2011 के पुन: परिणाम में चयनित याचिकाकर्ता को स्कूल व्याख्याता की पदोन्नति डीपीसी में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश गोपाललाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2011 के जारी पुन: परिणाम में चयन हुआ था। उसके चयन से पूर्व कुछ अन्य अभ्यर्थियों को पूर्व में नियुक्तियां दी जा चुकी थी। विभाग की ओर से उसे स्कूल व्याख्याता की पदोन्नति डीपीसी के लिए कनिष्ठ माना जा रहा है, जबकि समान भर्ती में लगे दूसरे शिक्षकों को डीपीसी में शामिल किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि एक ही भर्ती में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को समान स्तर पर माना जाना चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को डीपीसी में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed