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स्कूल व्याख्याता के खाली पद वेटिंग लिस्ट से भरने के आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 14 Aug 2017 09:02 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2013 में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पद को छह सप्ताह में वेटिंग लिस्ट से भरने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश रामकिशोर मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने अगस्त 2013 में उर्दु विषय के स्कूल व्याख्याता के 212 पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में आया। आयोग की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार 4 अभ्यर्थियों ने पद ग्रहण नहीं किया। याचिका में कहा गया कि भर्ती की अंतिम चयन सूची मई 2016 में जारी की गई है। ऐसे में आयोग को एक साल के भीतर वेटिंग लिस्ट से खाली पद भरने चाहिए थे। याचिका में गुहार की गई है कि वेटिंग लिस्ट में स्थान होने के कारण याचिकाकर्ता को व्याख्याता पद पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने छह सप्ताह में खाली पद को वेटिंग लिस्ट से भरने के आदेश दिए हैं।
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने अगस्त 2013 में उर्दु विषय के स्कूल व्याख्याता के 212 पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में आया। आयोग की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार 4 अभ्यर्थियों ने पद ग्रहण नहीं किया। याचिका में कहा गया कि भर्ती की अंतिम चयन सूची मई 2016 में जारी की गई है। ऐसे में आयोग को एक साल के भीतर वेटिंग लिस्ट से खाली पद भरने चाहिए थे। याचिका में गुहार की गई है कि वेटिंग लिस्ट में स्थान होने के कारण याचिकाकर्ता को व्याख्याता पद पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने छह सप्ताह में खाली पद को वेटिंग लिस्ट से भरने के आदेश दिए हैं।
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