फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Order to file case against JDA officers

आईएएस एवं अन्य अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

Mon, 10 Jul 2017 07:38 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 10 Jul 2017 07:38 PM IST
विज्ञापन
Order to file case against JDA officers
महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-33 ने राजस्व मंडल से स्टे के बावजूद निजी भूमि के पट्टे जारी करने के मामले में तत्कालीन जेडीसी शिखर अग्रवाल, सहायक नगर नियोजक और जेडीए जोन 17 के अन्य अधिकारियों सहित मित्र गृह निर्माण समिति व हरिओम विकास समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ करणी विहार थाने को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


अदालत ने यह आदेश मीनावाला निवासी रामकरण मीणा की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि परिवादी की मीनावाला में कुल 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि परिवादी के नाम दर्ज है। वहीं इस संबंध में राजस्व मंडल से स्टे भी चल रहा है। परिवाद में कहा गया कि इस भूमि पर मित्र गृह निर्माण समिति ने पिछली तारीख में पट्टे काट दिए और पट्टाधारियों ने अपनी हरिओम विकास समिति बना ली। इसके बाद जेडीए के अफसरों से मिलीभगत कर योजना को अनुमोदित करवाकर जेडीए पट्टे हासिल कर लिए।
विज्ञापन


सोसायटी की ओर से 1988 के वर्ष में पट्टे काटना दिखाया गया, जबकि गिरदावर रिपोर्ट के अनुसार 2002 तक यहां खेती हो रही थी। परिवाद में कहा गया कि जेडीए अफसरों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत कर परिवादी की भूमि पर शिव विहार—सी के नाम से पट्टे वितरित कर दिए, जबकि यह भूमि परिवादी की खातेदारी भूमि है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed