{"_id":"5919b6584f1c1b773cf22bd7","slug":"notice-issued-to-rpsc","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरपीएससी को नोटिस, टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरपीएससी को नोटिस, टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 15 May 2017 07:38 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में लिखित परीक्षा के प्रश्नों के गलत उत्तर जांचने के मामले में आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल कुमार सैन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ताओं के प्रश्न गलत जांचे गए। अदालती आदेश पर गठित कमेटी ने भी मान्यता प्राप्त पुस्तकों के उत्तरों को आधार नहीं बनाया और विवादित प्रश्नों की सही जांच नहीं की। जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को टाइप टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता को टाइप टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल कुमार सैन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ताओं के प्रश्न गलत जांचे गए। अदालती आदेश पर गठित कमेटी ने भी मान्यता प्राप्त पुस्तकों के उत्तरों को आधार नहीं बनाया और विवादित प्रश्नों की सही जांच नहीं की। जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को टाइप टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता को टाइप टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
विज्ञापन
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश दिए हैं।