फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   notice issued to cs and other by highcourt

संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला, मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी

Mon, 13 Nov 2017 06:51 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 13 Nov 2017 06:51 PM IST
विज्ञापन
notice issued to  cs and other by highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए दस संसदीय सचिवों को पद से हटाने की गुहार करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव और प्रमुख केबीनेट सचिव को नोटिस जारी कर 4 दिसंबर तक जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश दीपेश ओसवाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट गत जुलाई माह में असम राज्य के मामले में निर्णय कर चुका है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत संसदीय सचिव का कोई पद ही नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को ऐसे किसी पद को सृजित करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए राज्य में नियुक्त दस संसदीय सचिवों को नियुक्त करने की अधिसूचनाओं को रद्द कर उन्हें पद से हटाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि राज्य सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय ने 18 जनवरी 2016 की अधिसूचना से एमएलए सुरेश रावत, जितेन्द्र गोठवाल, विश्वनाथ मेघवाल, लादूराम विश्नोई व भैराराम सियोल और 10 दिसंबर 2016 को अधिसूचना जारी कर नरेन्द्र नागर, भीमा भाई डामोर, शत्रुघन गौतम, ओमप्रकाश हुडला और कैलाश वर्मा को संसदीय सचिव नियुक्त करते हुए इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed