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मस्जिद निर्माण के आदेश पर अंतरिम रोक, नोटिस जारी

Mon, 11 Sep 2017 07:12 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 11 Sep 2017 07:12 PM IST
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notice issued by rajasthan highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ अधिकरण के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें अधिकरण ने मानसरोवर के वरुण पथ पर मस्जिद बनाने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश डीसीपी दक्षिण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। उपराजकीय अधिवक्ता दीनदयाल शर्मा ने अदालत को बताया कि मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने वरुण पथ पर मस्जिद निर्माण के संबंध में कलक्टर से अनुमति मांगी थी, लेकिन कलक्टर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सोसायटी की ओर से वक्फ अधिकरण में याचिका दायर कर मस्जिद निर्माण की अनुमति मांगी। अधिकरण ने गत वर्ष 14 जून को निर्माण की अनुमति दे दी। याचिका में कहा गया कि वक्फ अधिकरण को प्रकरण की सुनवाई का अधिकार नहीं था। सोसायटी को मस्जिद निर्माण करने पर कलक्टर ने रोक लगा दी थी। पूर्व में 2003 में हाईकोर्ट भी इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर चुका है।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने वक्फ अधिकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सोसायटी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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