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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 26 May 2017 06:42 PM IST
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अजमेर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाई। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपित को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर जून 2015 में आरोपित पिंगलोद निवासी अमरचंद को गिरफ्तार किया था। आरोपित अमरचंद ने नाबालिग का किशनगढ़ के रेलवे स्टेशन से अपहरण किया था। इसके बाद उसे कई स्थानों पर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस की ओर से पेश की गई चार्जशीट के बाद गवाह और बयान करवाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपित अमरचंद को विभिन्न धाराओं में अलग—अलग सजा से दण्डित किया है। आरोपित को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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अपर लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर जून 2015 में आरोपित पिंगलोद निवासी अमरचंद को गिरफ्तार किया था। आरोपित अमरचंद ने नाबालिग का किशनगढ़ के रेलवे स्टेशन से अपहरण किया था। इसके बाद उसे कई स्थानों पर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस की ओर से पेश की गई चार्जशीट के बाद गवाह और बयान करवाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपित अमरचंद को विभिन्न धाराओं में अलग—अलग सजा से दण्डित किया है। आरोपित को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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