फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Life imprisonment for wifes killer

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Thu, 01 Jun 2017 08:00 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 01 Jun 2017 08:00 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for wifes killer
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति मनोज मगोलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने एमपी निवासी अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कैलाश मीणा ने 28 दिसंबर 2009 को आदर्शनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अभियुक्त और उसकी पत्नी रजनी को किराए पर रखा था। दोनों के बीच बच्चा नहीं होने की बात पर झगड़ा होता था। सुबह जब उसने कमरा देखा तो भीतर रजनी की लाश पड़ी थी। वहीं पास में खून से सना पत्थर आौर चाकू पड़ा मिला। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त की फरारी में ही अदालत में आरोप पत्र पेश किया। आखिर में अभियुक्त 30 अगस्त 2015 को पुलिस की गिरफ्त में आया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed