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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 01 Jun 2017 08:00 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : डेमो फोटो
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सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति मनोज मगोलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने एमपी निवासी अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कैलाश मीणा ने 28 दिसंबर 2009 को आदर्शनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अभियुक्त और उसकी पत्नी रजनी को किराए पर रखा था। दोनों के बीच बच्चा नहीं होने की बात पर झगड़ा होता था। सुबह जब उसने कमरा देखा तो भीतर रजनी की लाश पड़ी थी। वहीं पास में खून से सना पत्थर आौर चाकू पड़ा मिला। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त की फरारी में ही अदालत में आरोप पत्र पेश किया। आखिर में अभियुक्त 30 अगस्त 2015 को पुलिस की गिरफ्त में आया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कैलाश मीणा ने 28 दिसंबर 2009 को आदर्शनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अभियुक्त और उसकी पत्नी रजनी को किराए पर रखा था। दोनों के बीच बच्चा नहीं होने की बात पर झगड़ा होता था। सुबह जब उसने कमरा देखा तो भीतर रजनी की लाश पड़ी थी। वहीं पास में खून से सना पत्थर आौर चाकू पड़ा मिला। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त की फरारी में ही अदालत में आरोप पत्र पेश किया। आखिर में अभियुक्त 30 अगस्त 2015 को पुलिस की गिरफ्त में आया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
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