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चीनी के डीलर्स को लेना होगा लाइसेंस, ये है स्टॉक सीमा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 14 Jun 2017 08:36 PM IST
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- फोटो : demo
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राज्य सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश में चीनी के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की है। इसके तहत चीनी के स्टॉक की सीमा भी तय की गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त शासन सचिव आकाश तोमर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पूर्व में चीनी के व्यवसाय के लिए डीलर्स द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने तथा उसकी शर्तों के अनुसार व्यवसाय की अधिसूचना जारी की गई थी, उसकी अवधि 28 अप्रेल 2017 को समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में चीनी के व्यवसायियों को लाइसेंस प्राप्त करने तथा उसके अनुसार कारोबार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 28 अक्टूबर 2017 तक प्रभावी रहेगी।
तोमर ने बताया कि खुदरा डीलर्स द्वारा पहले की तरह अधिकतम 25 क्विवंटल तक चीनी का भंडारण एक समय में किया जा सकेगा। जिन व्यवसायियों ने चीनी का नया कारोबार शुरु किया है उन्हें विभाग से एक पखवाड़े में लाइसेंस लेना होगा।
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त शासन सचिव आकाश तोमर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पूर्व में चीनी के व्यवसाय के लिए डीलर्स द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने तथा उसकी शर्तों के अनुसार व्यवसाय की अधिसूचना जारी की गई थी, उसकी अवधि 28 अप्रेल 2017 को समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में चीनी के व्यवसायियों को लाइसेंस प्राप्त करने तथा उसके अनुसार कारोबार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 28 अक्टूबर 2017 तक प्रभावी रहेगी।
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तोमर ने बताया कि खुदरा डीलर्स द्वारा पहले की तरह अधिकतम 25 क्विवंटल तक चीनी का भंडारण एक समय में किया जा सकेगा। जिन व्यवसायियों ने चीनी का नया कारोबार शुरु किया है उन्हें विभाग से एक पखवाड़े में लाइसेंस लेना होगा।
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