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एलडीसी भर्ती : पात्रता के बावजूद क्यों नहीं दी नियुक्ति
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 21 Sep 2017 06:35 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में दिव्यांग को कम्प्यूटर पात्रता प्रदेश के बाहर से अर्जित करने के कारण नियुक्ति से वंचित करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव, अजमेर कलक्टर और जिला परिषद सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश अंकुश गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने एलडीसी भर्ती में दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने कम्प्यूटर की पात्रता तमिलनाडू की मदूरई कामराज विश्वविद्यालय से हासिल की थी। जिला परिषद की ओर से याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन के बाद यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि उसकी कम्प्यूटर पात्रता प्रदेश के बाहर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने एलडीसी भर्ती में दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने कम्प्यूटर की पात्रता तमिलनाडू की मदूरई कामराज विश्वविद्यालय से हासिल की थी। जिला परिषद की ओर से याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन के बाद यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि उसकी कम्प्यूटर पात्रता प्रदेश के बाहर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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