फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jodhpur High Court had said that three divorces are not correct

तीन तलाक: यहां की अदालत पहले ही कह चुकी है, शरियत के हिसाब से तलाक अधूरा

Tue, 22 Aug 2017 03:36 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 22 Aug 2017 03:36 PM IST
विज्ञापन
Jodhpur High Court had said that three divorces are not correct
फाइल फोटो - फोटो : फाइल फोटो
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक बताया गया है। इससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शरीयत के हिसाब से दिया गया तलाक अधूरा है।
विज्ञापन


राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने अधूरे तलाकनामे को आधार मानते हुए पिछले दिनों पति के दूसरे निकाह पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए थे। मामले के तहत अमरीन बानो ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपने मासूम के साथ पहुंचकर याचिका पेश करते हुए इस सम्बंध में गुहार लगाई थी। इसमें उसने बताया था कि उसका पति वसीम शरीयत कानून से तलाक देकर आज दूसरा निकाह करने जा रहा है। उसके घर पर निकाह की तैयारिया चल रही है।
विज्ञापन


इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने तत्काल नोटिस जारी कर पुलिस को वसीम को पेश करने के आदेश दिए। इस दौरान सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा है, उसमें कई त्रुटियां हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा, इस तलाक में हैं कई त्रुटियां

Jodhpur High Court had said that three divorces are not correct
फाइल फोटो - फोटो : फाइल फोटो
शिव कॉलोनी में रहने वाली अमरीन बानो पुत्री मोहम्मद अयुब ने हाईकोर्ट में याचिका पेश करते हुए बताया था कि उसके पति वसीम ने शरीयत कानून के तहत उसे तलाक दिया है जो अभी तक अधूरा है उसमें कई त्रुटियां हैं।

याचिका में बताया गया था कि अमरीन बानो इस तलाक को नहीं मानती, इसके बावजूद उसका पति वसीम आज शाम को दूसरा निकाह करने जा रहा है। इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने एएजी शिवकुमार व्यास को बुलाकर नोटिस जारी करते हुए पुलिस को आज ही दो बजे वसीम को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed