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BCCI ने जमा कराया बिजली का बिल, आईपीएल के लिए खुलेगा अलग से खाता
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 05 Feb 2018 08:31 PM IST
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बीसीसीआई
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में होने वाले आईपीएल के संभावित मैचों के लिए बीसीसीआई से मिलने वाली राशि के लिए आरसीए को अलग से बैंक खाता खोलने को कहा है।
अदालत ने कहा है कि खाते का संचालन आरसीए संविधान में तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। वहीं अदालत ने बीसीसीआई से समन्वय के लिए आरसीए को किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी को तय की है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।
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अदालत ने कहा है कि खाते का संचालन आरसीए संविधान में तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। वहीं अदालत ने बीसीसीआई से समन्वय के लिए आरसीए को किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी को तय की है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।
पारदर्शिता लाने के लिए अलग से खाता खोले जाने का सुझाव
court
सुनवाई के दौरान बीसीसीआई की ओर से अधिवक्ता अंगद मिर्धा ने अदालत को बताया कि आरसीए का बकाया बिजली के बिल की सवा करोड़ रुपए की राशि सीधे खेल परिषद में जमा करा दी गई है। उन्होंने अदालत को सुझाव दिया कि पारदर्शिता के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाए, जिसमें आईपीएल के लिए खर्च होने वाली राशि जमा कराई जाए।
आरसीए अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने बीसीसीआई के सुझाव पर अपनी सहमति जताई। इसके साथ ही अदालत को यह भी बताया गया कि पांच मार्च तक एसएमएस स्टेडियम को आईपीएल फ्रेचांइजीस को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने बीसीसीआई से मिलने वाली राशि से आरसीए कर्मचारियों का बकाया वेतन अदा करने सहित अन्य निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 21 फरवरी तय की है।
आरसीए अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने बीसीसीआई के सुझाव पर अपनी सहमति जताई। इसके साथ ही अदालत को यह भी बताया गया कि पांच मार्च तक एसएमएस स्टेडियम को आईपीएल फ्रेचांइजीस को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने बीसीसीआई से मिलने वाली राशि से आरसीए कर्मचारियों का बकाया वेतन अदा करने सहित अन्य निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 21 फरवरी तय की है।