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पीड़िता व पड़ौसियों की सुरक्षा के लिए क्यों मिले पुलिस को निर्देश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 02 Jun 2017 02:08 PM IST
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फाइल फोटो।
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जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में बीती 17 मई को हुई आॅनर किलिंग की घटना में हाईकोर्ट ने पीड़िता व गवाह पड़ौसियों की सुरक्षा के लिए पुलिस को निर्देश दिए है।
जानकारी के अनुसार जगदंबा विहार निवासी अमित नायर की उसी के सास—ससुर ने एक शूटर से उसकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद पुलिस ने कई दिनों की मशक्क्त के बाद आरोपी सास—ससुर को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पीड़िता ममता ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उसके अन्य परिवार जन व गवाह पड़ौसियों को लगातार धमकी मिल रही है। जिसके बाद न्यायधीश बीएल शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि इन लोगों को उपयुक्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। गौरतलब है कि जयपुर में हुए इस आॅनर किलिंग के मामले में लोगों को सकते में डाल दिया था।
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जानकारी के अनुसार जगदंबा विहार निवासी अमित नायर की उसी के सास—ससुर ने एक शूटर से उसकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद पुलिस ने कई दिनों की मशक्क्त के बाद आरोपी सास—ससुर को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पीड़िता ममता ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उसके अन्य परिवार जन व गवाह पड़ौसियों को लगातार धमकी मिल रही है। जिसके बाद न्यायधीश बीएल शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि इन लोगों को उपयुक्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। गौरतलब है कि जयपुर में हुए इस आॅनर किलिंग के मामले में लोगों को सकते में डाल दिया था।
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