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हाईप्रोफाइल सैक्स ब्लैकमेल कांड: देवानी और नितेश बंधू को राहत नहीं

Thu, 01 Jun 2017 07:51 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 01 Jun 2017 07:51 PM IST
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HighProfile Sex blackmail case
court
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने हाईप्रोफाइल सैक्स ब्लैकमेल कांड में जेल में बंद वकील नवीन देवानी और नितेश बंधू शर्मा को राहत देने से इंकार करते हुए उन्हें रिहा करने से मना कर दिया है।
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दोनों आरोपियों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि एसओजी ने दो प्रकरणों में साठ दिन में आरोप पत्र पेश नहीं किया है। ऐसे में उन्हें सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया प्रकरण में उम्र कैद का प्रावधान है। ऐसे में आरोप पत्र पेश करने के लिए 90 दिन की अवधि नियत है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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