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कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड करने को लेकर हाईकोर्ट सख्त
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 17 Jul 2017 03:29 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मामले में गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह इस सम्बंध में बनाई जा रही गाइडलाइन के लिए जानकारियां क्यों नहीं दे रही है।
न्यायाधीश केएस झवेरी की खंडपीठ ने छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने को लेकर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। इस दौरान कोर्ट में सामने आया कि नेशनल कमीशन आॅफ चाइल्ड राइट्स ने राज्य सरकार से 23 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। ताकि कोचिंग संस्थानों और स्टूडेंट्स को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा सके। इसके बावजूद राज्य सरकार गंभीर नहीं दिख रही।
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह नेशनल कमीशन आॅफ चाइल्ड राइट्स को जानकारी क्यों नहीं दे रही। साथ ही, राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वह नेशनल कमीशन के निर्देशों की पालना करे। अब मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
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न्यायाधीश केएस झवेरी की खंडपीठ ने छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने को लेकर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। इस दौरान कोर्ट में सामने आया कि नेशनल कमीशन आॅफ चाइल्ड राइट्स ने राज्य सरकार से 23 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। ताकि कोचिंग संस्थानों और स्टूडेंट्स को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा सके। इसके बावजूद राज्य सरकार गंभीर नहीं दिख रही।
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इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह नेशनल कमीशन आॅफ चाइल्ड राइट्स को जानकारी क्यों नहीं दे रही। साथ ही, राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वह नेशनल कमीशन के निर्देशों की पालना करे। अब मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
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