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GST पोर्टल की समस्याओं पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Wed, 06 Sep 2017 07:54 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 06 Sep 2017 07:54 PM IST
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High Court responds to the problems of GST portal
gst
राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएसटी पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर केन्द्र के वित्त मंत्रालय और राज्य के वित्त विभाग सहित जीएसटी कौंसिल व जीएसटीएन नेटवर्क को नोटिस जारी कर 13 सितंबर तक जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान टैक्स कन्सलटेंट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।  याचिका में अधिवक्ता संजय झंवर ने अदालत को बताया कि जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्या आने के चलते करदाताओं को रिटर्न फाइल करने सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते व्यापारियों को कई तरह की पैनल्टी व शुल्क चुकाना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि पोर्टल के धीमें काम करने के साथ-साथ ऑफलाइन सुविधा भी नहीं मिल रही है। सरकार ने पर्याप्त संसाधन जुटाए बिना यह व्यवस्था लागू कर व्यापारियों पर क्लीनिकल ट्रायल शुरू कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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