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फलाहारी बाबा की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने माना यौन शोषण का दोषी, आज पेशी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 16 Dec 2017 11:06 AM IST
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फलाहारी बाबा
- फोटो : अमर उजाला
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21 वर्षीय छात्रा से यौन शोषण के मामले में पुलिस ने अलवर के मधूसुदन आश्रम के संत स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी उर्फ फलाहारी बाबा को यौन शोषण का आरोपी माना है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अलवर की एक निचली अदालत में एसीजेएम क्रम संख्या 3 के सामने 40 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की है जिसमें फलाहारी बाबा को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी एक मेडिकल की छात्रा से दुष्कर्म और उसे धमकाने की बात कही है।
बता दें कि बाबा फिलहाल 84 दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में है और आज उन्हें अदालत में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। इससे पहले बाबा की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकि है वहीं पुलिस ने तथ्यों के आधार पर बाबा पर धारा 376-2 च एवं आईपीसी 506 में दोषी मानते हुए आरोप पत्र पेश किया है।
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बता दें कि बाबा फिलहाल 84 दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में है और आज उन्हें अदालत में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। इससे पहले बाबा की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकि है वहीं पुलिस ने तथ्यों के आधार पर बाबा पर धारा 376-2 च एवं आईपीसी 506 में दोषी मानते हुए आरोप पत्र पेश किया है।
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50 लोगों ने दी है गवाही,कोर्ट में होगी पैरवी
पीड़िता का फाइल फोटो
- फोटो : amar ujala
गौरतलब है कि गत 11 सितंबर को बिलासपुर निवासी 21 वर्षीय छात्रा ने वहां के महिला थाने में फलाहारी के खिलाफ यौन शोषण को लेकर मामला दर्ज कराया था जिसके बाद 23 सितंबर को ये मामला अलवर के अरावली थाने में दर्ज किया गया और उसी दिन बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था।
बताया गया है कि पुलिस ने जो 40 पन्नों की चार्जशीट पेश की है उसमें करीब 50 लोगों की गवाही शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती है वहीं बाबा के वकील अशोक शर्मा का कहना है कि चार्जशीट को पढ़ने के बाद वो अदालत में उनकी ओर से पैरवी करेंगे।
बताया गया है कि पुलिस ने जो 40 पन्नों की चार्जशीट पेश की है उसमें करीब 50 लोगों की गवाही शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती है वहीं बाबा के वकील अशोक शर्मा का कहना है कि चार्जशीट को पढ़ने के बाद वो अदालत में उनकी ओर से पैरवी करेंगे।