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लेडी डॉन सहित दो महिलाओं को सजा,ये है मामला
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 22 Aug 2017 07:57 PM IST
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- फोटो : Demo pic
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अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9 ने जेल में मोबाइल रखने वाली लेडी डॉन के नाम से चर्चित अनुराधा चौधरी व एक अन्य महिला राजू बाई को बंदी अधिनियम के तहत एक साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी रमेश चौधरी ने अदालत को बताया कि गत वर्ष 2 फरवरी को मुख्य प्रहरी अर्चना शर्मा ने महिला जेल की तलाशी ली थी। जिसमें अनुराधा के पास दो मोबाइल और राजू बाई के पास एक मोबाइल बरामद हुआ। इस पर जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दस गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। गौरतलब है कि अनुराधा चौधरी को एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल का सहयोगी माना जाता था।
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अभियोजन अधिकारी रमेश चौधरी ने अदालत को बताया कि गत वर्ष 2 फरवरी को मुख्य प्रहरी अर्चना शर्मा ने महिला जेल की तलाशी ली थी। जिसमें अनुराधा के पास दो मोबाइल और राजू बाई के पास एक मोबाइल बरामद हुआ। इस पर जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दस गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। गौरतलब है कि अनुराधा चौधरी को एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल का सहयोगी माना जाता था।
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