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डकैतों को दस साल की सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 24 May 2017 08:18 PM IST
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जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-8 ने रात में घर में डकैती डालकर लाखों का माल ले जाने वाले अभियुक्त जलील उर्फ जमील पठान और कयूम पठान को दस साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने दिल्ली निवासी दोनों अभियुक्तों पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 अक्टूबर 2011 को प्रमोद पारीक ने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह परिवार सहित हिम्मत नगर में रहता है। रात करीब 12 बजे वह खाना खाकर सो गया था। देर रात आंख खुली तो उसकी पलंग के पास चार-पांच आदमी खड़े थे। जिन्होंने उसके सिर पर वार किया और परिवार के अन्य लोगों के साथ उसके हाथ-पांव बांध दिए। इनमें से एक ने देशी कट्टा दिखाकर छह मोबाइल, लैपटॉप और जेवरात सहित तीन लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए।
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 अक्टूबर 2011 को प्रमोद पारीक ने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह परिवार सहित हिम्मत नगर में रहता है। रात करीब 12 बजे वह खाना खाकर सो गया था। देर रात आंख खुली तो उसकी पलंग के पास चार-पांच आदमी खड़े थे। जिन्होंने उसके सिर पर वार किया और परिवार के अन्य लोगों के साथ उसके हाथ-पांव बांध दिए। इनमें से एक ने देशी कट्टा दिखाकर छह मोबाइल, लैपटॉप और जेवरात सहित तीन लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए।
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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
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