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नहर में आॅटो धो रहा था दोस्त, कहासुनी के बाद की हत्या
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 10 Jan 2018 06:45 PM IST
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपित
- फोटो : amar ujala
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लकड़ी से वार करके युवक की हत्या के मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ 4 हजार का जुर्माना भी लगाया।
मामला कोटा से जुड़ा हुआ है। लोक अभियोजक हरीश शर्मा ने बताया कि अक्टूबर 2016 में आरोपी आकाश थेगडा नहर में गया था। वहां पहले से ही सत्यनारायण और राकेश नहर में ऑटो धो रहे थे। इसी दौरान आकाश ने उनसे गाली-गलौज की और सत्यनारायण के सिर पर लकड़ी से जोरदार वार किया। इसके बाद आरोपी ने घायल सत्यनारायण को नहर में गिरा दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दो दिन बाद पुलिस को सत्यनारायण का शव मिला।
मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी आकाश को आजीवन कारावास व 4 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।
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मामला कोटा से जुड़ा हुआ है। लोक अभियोजक हरीश शर्मा ने बताया कि अक्टूबर 2016 में आरोपी आकाश थेगडा नहर में गया था। वहां पहले से ही सत्यनारायण और राकेश नहर में ऑटो धो रहे थे। इसी दौरान आकाश ने उनसे गाली-गलौज की और सत्यनारायण के सिर पर लकड़ी से जोरदार वार किया। इसके बाद आरोपी ने घायल सत्यनारायण को नहर में गिरा दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दो दिन बाद पुलिस को सत्यनारायण का शव मिला।
मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी आकाश को आजीवन कारावास व 4 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।
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