फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Life imprisonment for son-in-law in case of murder mother in law

सास की हत्या करने वाले दामाद को उम्रकैद

Tue, 05 Sep 2017 07:56 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Tue, 05 Sep 2017 07:56 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for son-in-law in case of murder mother in law
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
लालच में सास को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे दामाद को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी दामाद को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया।
विज्ञापन


अजमेर के एडीजे संख्या 4 के अपर लोक अभियोजक जीतमल प्रजापति ने बताया कि 5 अप्रेल 2015 को गेगल निवासी कैलाश सिंह अपने ससुराल भवानीखेड़ा गया था।  आरोपी कैलाश सिंह ने अपनी सास प्रेम देवी के  गहने और नगदी लूटने की नीयत से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। गेगल थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी कैलाश सिंह को कपड़ों पर लगे खून व उसके कान का लौंग शव के पास मिलने से संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। बाद में कैलाश सिंह ने हत्या की वारदात कबूली। पुलिस ने चालान पेश किया।
विज्ञापन


प्रजापति ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह, 58 दस्तावेज और 22 आर्टिकल पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने आरोपी कैलाश को आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई साथ ही पीड़ित पक्ष को सहायता राशि दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed