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सास की हत्या करने वाले दामाद को उम्रकैद
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 05 Sep 2017 07:56 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
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लालच में सास को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे दामाद को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी दामाद को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया।
अजमेर के एडीजे संख्या 4 के अपर लोक अभियोजक जीतमल प्रजापति ने बताया कि 5 अप्रेल 2015 को गेगल निवासी कैलाश सिंह अपने ससुराल भवानीखेड़ा गया था। आरोपी कैलाश सिंह ने अपनी सास प्रेम देवी के गहने और नगदी लूटने की नीयत से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। गेगल थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी कैलाश सिंह को कपड़ों पर लगे खून व उसके कान का लौंग शव के पास मिलने से संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। बाद में कैलाश सिंह ने हत्या की वारदात कबूली। पुलिस ने चालान पेश किया।
प्रजापति ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह, 58 दस्तावेज और 22 आर्टिकल पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने आरोपी कैलाश को आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई साथ ही पीड़ित पक्ष को सहायता राशि दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भी की।
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अजमेर के एडीजे संख्या 4 के अपर लोक अभियोजक जीतमल प्रजापति ने बताया कि 5 अप्रेल 2015 को गेगल निवासी कैलाश सिंह अपने ससुराल भवानीखेड़ा गया था। आरोपी कैलाश सिंह ने अपनी सास प्रेम देवी के गहने और नगदी लूटने की नीयत से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। गेगल थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी कैलाश सिंह को कपड़ों पर लगे खून व उसके कान का लौंग शव के पास मिलने से संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। बाद में कैलाश सिंह ने हत्या की वारदात कबूली। पुलिस ने चालान पेश किया।
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प्रजापति ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह, 58 दस्तावेज और 22 आर्टिकल पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने आरोपी कैलाश को आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई साथ ही पीड़ित पक्ष को सहायता राशि दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भी की।
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