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दुर्घटना में सिपाही की मौत, आश्रितों को मिली 54 लाख की क्षतिपूर्ति

Tue, 26 Sep 2017 07:04 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Tue, 26 Sep 2017 07:04 PM IST
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Death of constable in accident, dependents get compensation of Rs 54 lakh
court - फोटो : Demo pic
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने गश्त के दौरान सिपाही की दुर्घटना में हुई मौत के मामले में मृतक की पत्नी मोनिका कंवर व अन्य आश्रितों को 53 लाख 86 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। 
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अधिकरण ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह इस राशि पर दावा पेश करने की तारीख से साढे सात फीसदी ब्याज भी अदा करे। अधिवक्ता नरेन्द्रनाथ तिवाड़ी और अधिवक्ता मोहित तिवाड़ी ने अदालत को बताया कि 16 जनवरी 2015 की सुबह सिपाही विक्रमसिंह रोड़ नंबर 14 के पास मिलन सिनेमा के सामने गश्त पर था।
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सडक़ पर लगे बेरिकेट को हटाने के बाद विक्रमसिंह पुलिस वाहन के पास वापस आ रहा था, इतने में ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए विक्रमसिंह को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 53 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं। 
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