फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Court sentenced to life imprisonment in ajmer

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

Thu, 06 Jul 2017 08:07 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 06 Jul 2017 08:07 PM IST
विज्ञापन
Court sentenced to life imprisonment in ajmer
court
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी माना है। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दण्डित किया है।
विज्ञापन


विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि केकड़ी थाना क्षेत्र के नयागांव में रहने वाले पप्पू उर्फ तीतर 7 अगस्त 2014 को 14 वर्षीय नाबालिग को जबरन अपने साथ ले गया। इसके बाद उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश की। इसके आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 24 दस्तावेज पेश करवाए गए। सभी गवाहों और दस्तावेजों के मद्देनजर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और 65 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed