{"_id":"59d8dd7b4f1c1bf2538b6196","slug":"court-orders-to-corporation-for-cleaning","type":"story","status":"publish","title_hn":"अदालत ने दिए निगम को सफाई कराने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अदालत ने दिए निगम को सफाई कराने के आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 07 Oct 2017 07:37 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जयपुर शहर की स्थाई लोक अदालत ने नगर निगम आयुक्त और विद्याधर नगर जोन उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि वह मुरलीपुरा स्कीम की बजरंग विहार कॉलोनी में नियमित सफाई के लिए सफाईकर्मी की नियुक्ति करे। साथ ही, समय-समय पर कॉलोनी में फोगिंग की व्यवस्था भी की जाए।
अदालत ने दोनों अफसरों को सफाई कार्य की मॉनिटरिंग भी करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश अधिवक्ता भगवत गौड़ की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।
परिवाद में कहा गया कि परिवादी वार्ड नंबर 4 स्थित बजरंग विहार कॉलोनी में रहता है, लेकिन निगम की ओर से यहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी में न तो सफाईकर्मी आते हैं और न ही कचरा उठाया जा रहा है। इस संबंध में निगम के अफसरों को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कॉलोनी में नियमित सफाई कराने के आदेश देते हुए निगम आयुक्त और उपायुक्त को सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करने को कहा है।
विज्ञापन
अदालत ने दोनों अफसरों को सफाई कार्य की मॉनिटरिंग भी करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश अधिवक्ता भगवत गौड़ की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।
परिवाद में कहा गया कि परिवादी वार्ड नंबर 4 स्थित बजरंग विहार कॉलोनी में रहता है, लेकिन निगम की ओर से यहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी में न तो सफाईकर्मी आते हैं और न ही कचरा उठाया जा रहा है। इस संबंध में निगम के अफसरों को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कॉलोनी में नियमित सफाई कराने के आदेश देते हुए निगम आयुक्त और उपायुक्त को सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करने को कहा है।