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बिना मालिकाना हक और भौतिक कब्जे के नहीं करें पट्टे जारी

Mon, 29 May 2017 08:29 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 29 May 2017 08:29 PM IST
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court order at land aggriment
Demo Pic - फोटो : google
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का बिना मालिकाना हक और भूमि पर भौतिक कब्जा जांचे बिना पट्टे जारी नहीं किए जाएं। इसके साथ ही अदालत ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए प्लान पेश करने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सोमवार को दिए। अदालत ने मामले में अधिवक्ता अनूप ढंड, अजय कुमार जैन और महेश गुप्ता को न्यायमित्र भी नियुक्त किया है। सुनवाई के दौरान यूडीएच, जेडीए और सहकारिता विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के करीब एक दर्जन अधिकारी पेश हुए। अदालत के सामने आया कि शहर में करीब 160 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। इनमें से करीब दस समितियों के भूमि विवाद अधिक सामने आ रहे हैं। अदालत के सामने यह भी आया कि केवल एग्रीमेंट के आधार पर पट्टे जारी हो रहे हैं। जिसके चलते एक भूखंड के एक से अधिक पट्टे भी जारी हो जाते हैं। इस पर अदालत ने बिना मालिकाना हक और भौतिक कब्जा जांचे भूखंड का पट्टा जारी करने पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई सितंबर माह में रखी है।
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