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बेटे के सामने किया था मां से गैंगरेप, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

Tue, 07 Nov 2017 07:07 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 07 Nov 2017 07:07 PM IST
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Court gives death sentence to rapists in kota
rape
तीन जनों ने पहले बेटे के सामने मां की आबरू लूटी और फिर मां-बेटों की गोली मार कर हत्या कर दी। अदालत ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। 
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मामला राजस्थान के कोटा जिले का है। यहां की एससी-एसटी कोर्ट ने आज कपिल, इमरान और टीपू को फांसी की सजा सुनाई है। इन तीनों को मौत की सजा पांच साल पुराने एक मामले में सुनाई है।सरकारी वकील कमलकांत शर्मा के अनुसार, कपिल, इमरान और टीपू सुल्तान नाम के यह आरोपी साल 2012 में कोटा के प्रेम नगर इलाके के एक मकान में लूटपाट की नीयत से घुसे थे।
 

पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठे

Court gives death sentence to rapists in kota
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
घर में मौजूद महिला गुड्डी बाई के साथ उसके 12 साल के बेटे के सामने रेप किया। इसके बाद आरोपियों ने मां और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठे। ऐसे में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद यह मामला फास्ट ट्रेक अदालत में आ गया। 
 
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मामले को माना बेहद गंभीर

Court gives death sentence to rapists in kota
तीसरा आरोपी - फोटो : अमर उजाला
आज करीब 35 गवाहों के साथ बयान और जिरह पूरी होने पर अदालत ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस पूरे प्रकरणों को गंभीर से गंभीर का श्रेणी का माना। अदालत ने इन आरोपियों को समाज के लिए हानिकारक बताया। 
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