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कांग्रेस विधायक चांदना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 03 Oct 2017 07:35 PM IST
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- फोटो : google
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राजस्थान हाईकोर्ट ने यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अशोक चांदना को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश सबीना की एकलपीठ ने यह आदेश चांदना की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले के अनुसार गत एक अगस्त को करौली कलक्ट्रेट पर चांदना के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस का एक एएसआई और सिपाही घायल हो गए थे। इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने चांदना सहित अन्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने को लेकर मामला दर्ज किया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए अशोक चांदना की ओर से गत दिनों करौली की निचली अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ चांदना की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत का लाभ देने की गुहार की गई। जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया।
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न्यायाधीश सबीना की एकलपीठ ने यह आदेश चांदना की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले के अनुसार गत एक अगस्त को करौली कलक्ट्रेट पर चांदना के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस का एक एएसआई और सिपाही घायल हो गए थे। इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने चांदना सहित अन्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने को लेकर मामला दर्ज किया था।
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गिरफ्तारी से बचने के लिए अशोक चांदना की ओर से गत दिनों करौली की निचली अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ चांदना की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत का लाभ देने की गुहार की गई। जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया।
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