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अब एयरपोर्ट पर नियम तोड़ा, तो भरना होगा 25 गुना ज्यादा जुर्माना
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 12 Aug 2017 01:40 PM IST
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एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडिया अब देश के सभी एयरपोर्ट्स पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के रूप में दी जाने वाली राशि को 25 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना, कचरा फेंकना और एयरपोर्ट परिसर में जहां-तहां थूकना भारी पड़ने वाला है।
एएआई की ओर से जारी नई जुर्माना सूची के तहत नियम तोड़ने पर पहले जहां दो सौ रुपए तक जुर्माना लगता था, वहीं अब दरें बढ़ाकर पांच हजार रुपए तक कर दी गई है। विमानतल पर रॉन्ग साइड में वाहन चलाने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है।
जयपुर के सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एएआई के नए नियम जल्द लागू होंगे ऐसे में अब एयरपोर्ट के नियम नहीं फॉलो करने पर किसी भी शख्स की जेब पर ये जुर्माना काफी भारी पड़ेगा। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट्स पर अब तक नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वालों से लिए जाने वाले जुर्माने को 15 गुना तक बढ़ा दिया गया है।
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ऐसे में अब जहां पहले इस नियम को तोड़ने पर 200 रुपए का दंड भरना पड़ता था, वहीं अब नए आदेशों के तहत इसे 15 गुना बढ़ाते हुए 3000 हजार रुपए तक कर दिया है। ऐसे ही रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों को भी इतना ही जुर्माना भरना पड़ेगा।
नई लिस्ट के तहत कचरा फेंकने और एयरपोर्ट परिसर में गुटखा थूकने या धूम्रपान करने पर भी भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
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एएआई की ओर से जारी नई जुर्माना सूची के तहत नियम तोड़ने पर पहले जहां दो सौ रुपए तक जुर्माना लगता था, वहीं अब दरें बढ़ाकर पांच हजार रुपए तक कर दी गई है। विमानतल पर रॉन्ग साइड में वाहन चलाने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है।
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जयपुर के सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एएआई के नए नियम जल्द लागू होंगे ऐसे में अब एयरपोर्ट के नियम नहीं फॉलो करने पर किसी भी शख्स की जेब पर ये जुर्माना काफी भारी पड़ेगा। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट्स पर अब तक नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वालों से लिए जाने वाले जुर्माने को 15 गुना तक बढ़ा दिया गया है।
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ऐसे में अब जहां पहले इस नियम को तोड़ने पर 200 रुपए का दंड भरना पड़ता था, वहीं अब नए आदेशों के तहत इसे 15 गुना बढ़ाते हुए 3000 हजार रुपए तक कर दिया है। ऐसे ही रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों को भी इतना ही जुर्माना भरना पड़ेगा।
नई लिस्ट के तहत कचरा फेंकने और एयरपोर्ट परिसर में गुटखा थूकने या धूम्रपान करने पर भी भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
देखें पूरी लिस्ट और जानें, कितना बढ़ा गया है जुर्माना
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इतना बढ़ा है जुर्माना-
विमानतल पर रॉन्ग साइड में वाहन चलाना- 200 से बढ़ाकर 5000
विमानतल पर आपत्तिजनक व्यवहार - 200 से बढ़ाकर 5000
ऑपरेशनल एरिया में कचरा फेंकना - 500 से बढ़ाकर 5000
नो-पार्किंग में गाड़ी पार्क करना - 200 से बढ़ाकर 3000
विमानतल परिसर में कचरा फेंकना - 200 से बढ़ाकर 2000
पैसेंजर लगेज ट्रॉली का मिसयूज करना - 200 से बढ़ाकर 2000
विमानतल पर पान-गुटखा थूकना - 200 से बढ़ाकर 2000
ड्यूटी पर तैनात लोगों से बदतमीजी- 200 से बढ़ाकर 2000
विमानतल पर रॉन्ग साइड में वाहन चलाना- 200 से बढ़ाकर 5000
विमानतल पर आपत्तिजनक व्यवहार - 200 से बढ़ाकर 5000
ऑपरेशनल एरिया में कचरा फेंकना - 500 से बढ़ाकर 5000
नो-पार्किंग में गाड़ी पार्क करना - 200 से बढ़ाकर 3000
विमानतल परिसर में कचरा फेंकना - 200 से बढ़ाकर 2000
पैसेंजर लगेज ट्रॉली का मिसयूज करना - 200 से बढ़ाकर 2000
विमानतल पर पान-गुटखा थूकना - 200 से बढ़ाकर 2000
ड्यूटी पर तैनात लोगों से बदतमीजी- 200 से बढ़ाकर 2000