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Una News: अंब, बंगाणा, गगरेट क्षेत्र के कॉस्मेटिक स्टोर, हेयर सैलून को चेतावनी
Tue, 28 Apr 2026 12:45 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 28 Apr 2026 12:45 AM IST
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दौलतपुर चौक (ऊना)। जिले में नकली और मिलावटी कॉस्मेटिक उत्पादों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। उपभोक्ता की शिकायत के बाद विभाग ने अंब, बंगाणा और गगरेट क्षेत्र के कॉस्मेटिक स्टोर, हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लरों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है।
जानकारी के अनुसार एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज करवाई कि सैलून में फेशियल करवाने के बाद उसके चेहरे पर जलन शुरू हो गई और त्वचा काली पड़ गई। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज करवाना पड़ा। आरोप है कि सैलून में घटिया और संदिग्ध क्रीम का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह दिक्कत सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने गुप्त स्रोतों से मिल रही अन्य शिकायतों को भी जोड़ते हुए व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया है। सभी कारोबारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां उपयोग और बिक्री होने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का पूरा रिकॉर्ड रखें और वैध बिल अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें।
ड्रग इंस्पेक्टर रजत शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी समय रैंडम निरीक्षण किया जा सकता है। जांच के दौरान यदि कोई भी दुकान, सैलून या ब्यूटी पार्लर नकली या मिलावटी उत्पादों के साथ पाया गया तो उसके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंब, गगरेट, चिंतपूर्णी, दौलतपुर और बंगाणा के थाना प्रभारियों को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है ताकि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जानकारी के अनुसार एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज करवाई कि सैलून में फेशियल करवाने के बाद उसके चेहरे पर जलन शुरू हो गई और त्वचा काली पड़ गई। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज करवाना पड़ा। आरोप है कि सैलून में घटिया और संदिग्ध क्रीम का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह दिक्कत सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने गुप्त स्रोतों से मिल रही अन्य शिकायतों को भी जोड़ते हुए व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया है। सभी कारोबारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां उपयोग और बिक्री होने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का पूरा रिकॉर्ड रखें और वैध बिल अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें।
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ड्रग इंस्पेक्टर रजत शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी समय रैंडम निरीक्षण किया जा सकता है। जांच के दौरान यदि कोई भी दुकान, सैलून या ब्यूटी पार्लर नकली या मिलावटी उत्पादों के साथ पाया गया तो उसके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंब, गगरेट, चिंतपूर्णी, दौलतपुर और बंगाणा के थाना प्रभारियों को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है ताकि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।