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Una News: नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के दोषी चाचा को 25 साल कठोर कारावास
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अदालत
स्पेशल जज ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने वीरवार को सुनाया फैसला
साल 2023 में महिला थाना ऊना में दर्ज किया गया था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। स्पेशल जज ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने नवंबर 2023 में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में वीरवार को फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के दोषी को 25 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, पीड़ित नाबालिग लड़की को धमकी देने के दोष में भी एक वर्ष और कठोर कारावास और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नवंबर 2023 में दर्ज मुकद्दमे में जिले के एक गांव में 13 साल की एक नाबालिग ने उसी के सगे चाचा पर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात करने का आरोप लगाया। मामले में पीड़िता ने महिला थाना ऊना के पास शिकायत दर्ज करवाई। 13 साल की पीड़िता अपनी बुआ और पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। उसने शिकायत में पुलिस को बताया कि वह अपने पिता और चाचा के साथ घर में रहती है। पीड़िता की मां का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका। उसके पिता हलवाई हैं और अकसर बाहर रहते हैं। पीड़िता का चाचा प्लंबर का काम करता है। नवंबर 2023 में शिकायत दर्ज करवाते समय पीड़िता ने बताया कि करीब चार महीने पहले उसके सगे चाचा 43 वर्षीय केवल कृष्ण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बार-बार उसे इस बारे में किसी को भी न बताने के लिए धमकाता था। लेकिन, चाचा की हरकतों से तंग आकर 13 साल की पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाली अपने पिता की चाची को इस बारे में बताया। इसका बाद पिता की चाची पीड़िता को लेकर महिला पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच में पीड़िता के घर मिली बेड शीट को बरामद किया गया। जिसकी रिपोर्ट में सभी तथ्य पीड़िता के पक्ष में पाए गए।
जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि स्पेशल जज ऊना की अदालत में कुल 14 लोगों की गवाही हुई। इसके आधार पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध होना पाया गया। अदालत ने सेक्शन-6 पोक्सो के तहत दोषी को 25 साल कठोर कारावास और 50000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर सजा में दो साल अतिरिक्त विस्तार होगा। पीड़िता को धमकाने के दोष में भी एक वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने कि स्थिति में सजा एक माह और बढ़ाई जाएगी।
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स्पेशल जज ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने वीरवार को सुनाया फैसला
साल 2023 में महिला थाना ऊना में दर्ज किया गया था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। स्पेशल जज ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने नवंबर 2023 में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में वीरवार को फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के दोषी को 25 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, पीड़ित नाबालिग लड़की को धमकी देने के दोष में भी एक वर्ष और कठोर कारावास और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नवंबर 2023 में दर्ज मुकद्दमे में जिले के एक गांव में 13 साल की एक नाबालिग ने उसी के सगे चाचा पर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात करने का आरोप लगाया। मामले में पीड़िता ने महिला थाना ऊना के पास शिकायत दर्ज करवाई। 13 साल की पीड़िता अपनी बुआ और पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। उसने शिकायत में पुलिस को बताया कि वह अपने पिता और चाचा के साथ घर में रहती है। पीड़िता की मां का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका। उसके पिता हलवाई हैं और अकसर बाहर रहते हैं। पीड़िता का चाचा प्लंबर का काम करता है। नवंबर 2023 में शिकायत दर्ज करवाते समय पीड़िता ने बताया कि करीब चार महीने पहले उसके सगे चाचा 43 वर्षीय केवल कृष्ण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बार-बार उसे इस बारे में किसी को भी न बताने के लिए धमकाता था। लेकिन, चाचा की हरकतों से तंग आकर 13 साल की पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाली अपने पिता की चाची को इस बारे में बताया। इसका बाद पिता की चाची पीड़िता को लेकर महिला पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच में पीड़िता के घर मिली बेड शीट को बरामद किया गया। जिसकी रिपोर्ट में सभी तथ्य पीड़िता के पक्ष में पाए गए।
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जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि स्पेशल जज ऊना की अदालत में कुल 14 लोगों की गवाही हुई। इसके आधार पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध होना पाया गया। अदालत ने सेक्शन-6 पोक्सो के तहत दोषी को 25 साल कठोर कारावास और 50000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर सजा में दो साल अतिरिक्त विस्तार होगा। पीड़िता को धमकाने के दोष में भी एक वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने कि स्थिति में सजा एक माह और बढ़ाई जाएगी।
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