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सड़क हादसे के दोषी को तीन साल की सजा

Mon, 05 Dec 2016 11:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/ऊना
ब्यूरो/अमर उजाला/ऊना Updated Mon, 05 Dec 2016 11:48 PM IST
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three years prison
court shimla

 जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर ठाकुर की अदालत ने सितंबर 2015 में लोअर देहलां में हुए सड़क हादसे के मामले पर फैसला सुनाकर आरोपी चालक को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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जिला न्यायवादी अशोक कुमार ने बताया कि 23 सितंबर 2015 को देहलां निवासी तरसेम लाल और नरेंद्र कुमार ऊना-नंगल रोड किनारे सैर कर रहे थे कि इसी दौरान वहां ट्रिपलिंग करते हुए एक बाइक सवार आया और उसने नरेंद्र कुमार को टक्कर मार दी। हादसे में नरेंद्र कुमार के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसे फौरन ऊना अस्पताल लाया गया। लेकिन, वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बाइक चालक विजय कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी राहों, जिला नवांशहर पंजाब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर ठाकुर ने दोनों पक्षों के गवाहों और केस की पैरवी में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर विजय कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 304 (एए) के तहत तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 और 196 के तहत तीन-तीन माह का कारावास भुगतने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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