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Una News: सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी को छह महीने की कैद

Thu, 11 Sep 2025 12:20 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Sep 2025 12:20 AM IST
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Six months imprisonment to the accused in road accident case
अदालत
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हादसे में 21 वर्षीय युवक की हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी

अंब (ऊना)। सिद्ध चलेहड़ में हुए सड़क हादसे के मामले में अंब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दुर्घटना में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। अंब स्थित ऐसीजेएम कोर्ट-1 के जज प्रशांत नेगी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। मामले की पैरवी कर रहीं सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि घटना 13 जनवरी 2016 की है। उस दिन अमन कुमार पुत्र मंगल सिंह, निवासी मवा लोहारा बाइक पर सवार होकर जा रहा था। रात करीब नौ बजे सिद्ध चलेहड़ में गुर्जर आबादी के पास भरवाईं की ओर से आ रही एक कार ने बस को ओवरटेक करते हुए गलत दिशा में बाइक को टक्कर मार दी। कार ने बाइक को करीब 150 मीटर तक घसीटा, जिससे अमन गंभीर रूप से घायल हो गया।



स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही अमन ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद आरोपी कार चालक संदीप कुमार निवासी गगरेट वाहन छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 के तहत तीन माह की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर तीन दिन अतिरिक्त कारावास), तथा धारा 304ए के तहत छह माह की कैद और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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