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पांच दिन शाम साढ़े छह बजे बंद होंगी दुकानें, वीकेंड पर बंद रहेगा बाजार
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ऊना में एक कार्यालय में जाने से पहले मास्क लगाते हुए। संवाद
- फोटो : Una
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ऊना। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ऊना जिला प्रशासन ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए सप्ताह के पांच दिन शाम साढ़े छह बजे दुकानें और बाजार बंद करने के आदेश दिए हैं। जबकि, वीकेंड पर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि कुछ दुकानों को इन आदेशों में छूट रहेगी।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार और मॉल रोजाना शाम साढ़े छह बजे के बाद बंद रहेंगे। जबकि, शनिवार व रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह आदेश फल-सब्जी की बिक्री, दूध डेयरी उत्पाद की बिक्री के लिए पंजीकृत दुकानों, होटल व दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश मंगलवार सुबह छह बजे से लेकर 24 जनवरी सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे। जिला में सभी रेस्तरां व ढाबा रात्रि दस बजे तक बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता पर ही संचालित होंगे। जबकि, अधिकृत शराब ठेके आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे।
जिलाधीश ने सभी उपमंडल दंडाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस व स्थानीय अधिकारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला ऊना के सभी उपमंडल अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है।
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जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार और मॉल रोजाना शाम साढ़े छह बजे के बाद बंद रहेंगे। जबकि, शनिवार व रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह आदेश फल-सब्जी की बिक्री, दूध डेयरी उत्पाद की बिक्री के लिए पंजीकृत दुकानों, होटल व दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश मंगलवार सुबह छह बजे से लेकर 24 जनवरी सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे। जिला में सभी रेस्तरां व ढाबा रात्रि दस बजे तक बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता पर ही संचालित होंगे। जबकि, अधिकृत शराब ठेके आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे।
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जिलाधीश ने सभी उपमंडल दंडाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस व स्थानीय अधिकारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला ऊना के सभी उपमंडल अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है।
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