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चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ठहरने की अनुमति नहीं : जतिन
Fri, 15 May 2026 12:37 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 15 May 2026 12:37 AM IST
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ऊना। शहरी निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला के 6 शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में धारा 163 बीएनएसएस 2023 के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 15 मई को दोपहर 3 बजे से 17 मई को मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
ये आदेश नगर परिषद मैहतपुर बसदेहड़ा, संतोषगढ़ तथा नगर पंचायत अंब, दौलतपुर चौक, गगरेट एवं टाहलीवाल क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं।
आदेश के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे शहरी निकायों में उक्त अवधि में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभाओं एवं राजनीतिक बैठकों के आयोजन, लाउडस्पीकर के उपयोग, हथियार, लाठी, बैनर एवं प्लेकार्ड लेकर चलने तथा नारेबाजी जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, चुनावी जुलूस निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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मतगणना केंद्रों के आसपास अनधिकृत व्यक्तियों की भीड़ एकत्र करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने आदेशों में यह भी कहा कि आम नागरिकों की दैनिक गतिविधियों, विवाह समारोह, अंतिम संस्कार तथा मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने वाले मतदाताओं की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक लागू नहीं होगी।
इसके साथ ही संबंधित छह शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके, दुकानें एवं शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान 15 मई को सायं 3 बजे से 17 मई को चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक बंद रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों एवं संबंधित पक्षों से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण में संपन्न करवाने में सहयोग की अपील की है।
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ये आदेश नगर परिषद मैहतपुर बसदेहड़ा, संतोषगढ़ तथा नगर पंचायत अंब, दौलतपुर चौक, गगरेट एवं टाहलीवाल क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं।
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आदेश के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे शहरी निकायों में उक्त अवधि में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभाओं एवं राजनीतिक बैठकों के आयोजन, लाउडस्पीकर के उपयोग, हथियार, लाठी, बैनर एवं प्लेकार्ड लेकर चलने तथा नारेबाजी जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, चुनावी जुलूस निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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मतगणना केंद्रों के आसपास अनधिकृत व्यक्तियों की भीड़ एकत्र करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने आदेशों में यह भी कहा कि आम नागरिकों की दैनिक गतिविधियों, विवाह समारोह, अंतिम संस्कार तथा मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने वाले मतदाताओं की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक लागू नहीं होगी।
इसके साथ ही संबंधित छह शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके, दुकानें एवं शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान 15 मई को सायं 3 बजे से 17 मई को चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक बंद रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों एवं संबंधित पक्षों से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण में संपन्न करवाने में सहयोग की अपील की है।