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Una News: 200 रुपये से अधिक बिक्री पर उपभोक्ता को बिल देना जरूरी

Fri, 04 Jul 2025 07:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jul 2025 07:57 PM IST
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It is mandatory to give bill to the consumer for sale of more than 200 rupees
आबकारी विभाग ने जीएसटी के बारे में व्यापारियों को किया जागरूक
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संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ूही (ऊना)। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से चलाए जा रहे जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत शुक्रवार को जिला ऊना के अंब क्षेत्र में जीएसटी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अंब सर्किल की सहायक आयुक्त निष्ठा बाली ने की। कैंप में क्षेत्र के व्यापारियों ने भाग लिया। इस दौरान निष्ठा बाली ने व्यापारियों को जीएसटी के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यापारी को अपने संस्थान के बाहर फर्म का नाम और जीएसटी नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। 200 रुपये से अधिक बिक्री पर उपभोक्ता को बिल देना जरूरी है। किसी भी ग्राहक को 50,000 रुपये से ऊपर का सामान बेचने या खरीदने के लिए व्यापारी को ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य है। जिन व्यापारियों की वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें अपनी ई-इनवॉयस समय पर अपलोड करनी होगी। यदि कोई व्यापारी जीएसटी-1 रिटर्न लेट फाइल करता है तो उसे लेट फीस चुकानी पड़ेगी। निष्ठा बाली ने व्यापारियों से आह्वान किया कि वह समय रहते सभी जीएसटी कंप्लायंस पूरे करें ताकि उन्हें लेट फीस, पेनल्टी या अन्य विभागीय कार्रवाई का सामना न करना पड़े। इस मौके पर विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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