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पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को प्रदेश में लागू करे सरकार : संघ

Sat, 15 Mar 2025 05:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 15 Mar 2025 05:45 PM IST
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Government should implement the decision of Punjab and Haryana High Court in the state: Sangh
दौलतपुर चौक (ऊना)। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के तहत अब कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसे सेवानिवृत्ति तक जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ न्यू एवं टीजीटी संघ ने इस आदेश को हिमाचल प्रदेश में भी जल्द लागू करने की मांग की है। संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्विनी धीमान, जिला अध्यक्ष सुनीत सिंह राणा, महासचिव रविंद्र गुलरिया, कोषाध्यक्ष ओम पराशर, टीजीटी संघ के जिला अध्यक्ष इंदु शेखर, सचिव जरनैल सिंह राणा, कोषाध्यक्ष सतीश कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि हिमाचल में नई नियुक्तियों की कमी के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। ऐसे में अर्जित अवकाश को 300 दिन तक सीमित रखना अन्यायपूर्ण है। शिक्षकों को अलग से मेडिकल लीव भी नहीं मिलती, जिससे अर्जित अवकाश उनके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा कि चाहे सरकार वित्तीय लाभ न दे परंतु लीव को क्रेडिट तो करे। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब यह अवकाश सेवानिवृत्ति तक जुड़ता रहेगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलेगी। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द अधिसूचना जारी कर यह सुनिश्चित किया जाए।
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