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रेहड़ी-फड़ीधारकों को खाद्य सुरक्षा और फूड लाइसेंस अनिवार्य : मनोज

Tue, 23 Sep 2025 06:42 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Sep 2025 06:42 PM IST
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Food security and food license mandatory for street vendors: Manoj
कार्यस्थल पर स्वच्छता का ध्यान रखें, कचरा नगर निगम कर्मचारियों को ही सौंपें
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतोषगढ़ (ऊना)। नगर परिषद परिसर में मंगलवार को फूड वेंडिंग से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लोक कल्याण मेले एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज शर्मा ने रेहड़ी-फड़ी चालकों को खाद्य सुरक्षा नियमों और फूड लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड बेचने के लिए फूड लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके बिना बिक्री नियमों के विपरीत मानी जाएगी और जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, साक्षी शर्मा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी सुरक्षित फूड के 12 सुनहरे नियम अपनाने की अपील की।



मनोज शर्मा और साक्षी शर्मा ने रेहड़ी-फड़ी चालकों से आग्रह किया कि वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखें और कचरा नगर निगम सफाई कर्मचारियों को सौंपें। उन्होंने सभी खाद्य विक्रेताओं से फूड लाइसेंस बनवाने, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और शहरवासियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना अंगीकार अभियान के तहत उपस्थित लोगों को पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी भी दी गई।
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