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एचआरटीसी पीड़ित परिवार को दे 22 लाख का मुआवजा

Tue, 15 Dec 2015 07:09 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, ऊना।
ब्यूरो /अमर उजाला, ऊना। Updated Tue, 15 Dec 2015 07:09 PM IST
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court order to 22 lekhs compensation to hrtc

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल ने मंगलवार को अहम

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फैसला सुनाते हुए एचआरटीसी को पीड़ित परिवार को 21.49 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

ट्रिब्युनल के न्यायाधीश सीएल कोछड़ ने मंगत राम बनाम मुकेश कुमार (एचआरटीसी) मामले में पक्ष व प्रतिपक्ष की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित परिवार को राहत देते हुए 21.49 लाख की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।

वादी पक्ष के वकील ओंकार कपिला ने बताया कि 14 अप्रैल 2014 को लठियाणी बाजार में मंगत राम के बेटे महेश लाल को एचआरटीसी की बस ने कुचल दिया था, जिसमें महेश लाल की मौके पर ही मौत हो गई थी।

निगम की बस को चालक मुकेश चला रहा था। वादी पक्ष की दलीलों पर न्यायाधीश सीएल कोछड़ ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है।

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