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राहगीर से स्कूटी लूटने के दोषी को सात माह की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
अंब (ऊना)। एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 अंब जज धीरू ठाकुर की अदालत ने लिफ्ट मांगकर स्कूटी लूट ले जाने और मालिक को घायल करने वाले को दोषी करार देते हुए सात माह की कैद सुनाई है। दोषी को दो हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि राजपाल पुत्र सुखराम शर्मा निवासी ठठ्ठल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 28 जुलाई को देर शाम लगभग साढ़े नौ बजे स्कूटी से अंब से वापस घर जा रहा था। रास्ते में एक अंजान व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगी। उसने लिफ्ट दे दी। गांव के पास पहुंचने पर अंजान व्यक्ति ने अचानक उस पर पीछे से हमला कर दिया। इस कारण वह स्कूटी से नीचे गिरकर बेहोश हो गया।
इसके बाद आरोपी उसकी स्कूटी को कागजात सहित लेकर मौके से फरार हो गया। इसे पुलिस ने बाद में नाकाबंदी के दौरान बरामद कर लिया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। सहायक न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि अदालत ने आरोपी कमलजीत को दोषी करार देते हुए। धारा 323 के तहत एक माह की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 382 के तहत सात माह की कैद और एक हजार रुपये जमा करवाने के सजा सुनाई है।
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अंब (ऊना)। एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 अंब जज धीरू ठाकुर की अदालत ने लिफ्ट मांगकर स्कूटी लूट ले जाने और मालिक को घायल करने वाले को दोषी करार देते हुए सात माह की कैद सुनाई है। दोषी को दो हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि राजपाल पुत्र सुखराम शर्मा निवासी ठठ्ठल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 28 जुलाई को देर शाम लगभग साढ़े नौ बजे स्कूटी से अंब से वापस घर जा रहा था। रास्ते में एक अंजान व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगी। उसने लिफ्ट दे दी। गांव के पास पहुंचने पर अंजान व्यक्ति ने अचानक उस पर पीछे से हमला कर दिया। इस कारण वह स्कूटी से नीचे गिरकर बेहोश हो गया।
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इसके बाद आरोपी उसकी स्कूटी को कागजात सहित लेकर मौके से फरार हो गया। इसे पुलिस ने बाद में नाकाबंदी के दौरान बरामद कर लिया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। सहायक न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि अदालत ने आरोपी कमलजीत को दोषी करार देते हुए। धारा 323 के तहत एक माह की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 382 के तहत सात माह की कैद और एक हजार रुपये जमा करवाने के सजा सुनाई है।
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