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Una News: डंगोह खास में ट्रांसजेंडर की बधाई राशि तय, बाहरी लोगों के सत्यापन का फैसला
Fri, 14 Aug 2026 12:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 14 Aug 2026 12:27 AM IST
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दौलतपुर चौक (ऊना)। गगरेट उपमंडल की ग्राम पंचायत डंगोह खास में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में ट्रांसजेंडर की बधाई राशि तय करने समेत बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के सत्यापन को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। ग्राम सभा ने बधाई लेने आने वाले ट्रांसजेंडर को 2100 रुपये शगुन देने, बिना पंजीकरण फेरी लगाने वालों के पंचायत क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाने और बाहरी राज्यों के लोगों को किराये पर रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन करवाने का निर्णय लिया।
ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत प्रधान हरपाल सिंह ने की। पंचायत क्षेत्र में बिना पंजीकरण कोई फेरी वाला घूमता पाया गया या इसकी सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम सभा ने मकान मालिकों को किरायेदारों का संबंधित पुलिस थाने में पंजीकरण और सत्यापन करवाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा किरायेदारों के लिए उचित शौचालय की व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी भी मकान मालिकों की तय की गई है।
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मजदूरी की निर्धारित दर लागू करने पर जोर
ग्राम सभा ने बाहरी राज्यों के मजदूरों को निर्माण कार्य में लगाने पर सरकार की ओर से निर्धारित मजदूरी दर लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया। फसल संबंधी कार्यों में भी निर्धारित दर से अधिक भुगतान न करने का निर्णय लिया गया। निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई।
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ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत प्रधान हरपाल सिंह ने की। पंचायत क्षेत्र में बिना पंजीकरण कोई फेरी वाला घूमता पाया गया या इसकी सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम सभा ने मकान मालिकों को किरायेदारों का संबंधित पुलिस थाने में पंजीकरण और सत्यापन करवाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा किरायेदारों के लिए उचित शौचालय की व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी भी मकान मालिकों की तय की गई है।
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मजदूरी की निर्धारित दर लागू करने पर जोर
ग्राम सभा ने बाहरी राज्यों के मजदूरों को निर्माण कार्य में लगाने पर सरकार की ओर से निर्धारित मजदूरी दर लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया। फसल संबंधी कार्यों में भी निर्धारित दर से अधिक भुगतान न करने का निर्णय लिया गया। निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई।