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Una News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ
Mon, 28 Sep 2026 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:51 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) में दस्तावेज जमा करवाने के लिए अब मतदाताओं को निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अनमैप्ड अथवा तार्किक विसंगतियों के चलते नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर स्वयं बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पहुंचेंगे। बीएलओ आवश्यक दस्तावेज लेकर उन्हें ईसीआईनेट पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे खासकर बुजुर्गों, अस्वस्थ और अन्य जरूरतमंद मतदाताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने सोमवार को सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को एसआईआर के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए और पात्र मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो।
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ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता एसआईआर के दौरान असाधारण परिस्थितियों में ही ईआरओ के निर्णय के अनुसार सुनवाई होगी।
इसमें भी ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई मतदाता स्वयं सुनवाई में शामिल नहीं हो सकता तो परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से अधिकृत कर सकेगा।
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ऊना। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) में दस्तावेज जमा करवाने के लिए अब मतदाताओं को निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अनमैप्ड अथवा तार्किक विसंगतियों के चलते नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर स्वयं बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पहुंचेंगे। बीएलओ आवश्यक दस्तावेज लेकर उन्हें ईसीआईनेट पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे खासकर बुजुर्गों, अस्वस्थ और अन्य जरूरतमंद मतदाताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने सोमवार को सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को एसआईआर के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए और पात्र मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो।
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ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता एसआईआर के दौरान असाधारण परिस्थितियों में ही ईआरओ के निर्णय के अनुसार सुनवाई होगी।
इसमें भी ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई मतदाता स्वयं सुनवाई में शामिल नहीं हो सकता तो परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से अधिकृत कर सकेगा।