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Una News: ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर से पहले चल रहे तनावपूर्ण हालात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक ऊना जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (यूएवी), रिमोट-नियंत्रित एयरक्राफ्ट या ड्रोन आधारित फोटोग्राफी- वीडियोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। यदि किसी संस्था या व्यक्ति को विशेष अनुमति की आवश्यकता है तो इसके लिए उपायुक्त से पूर्व में लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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ऊना। भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर से पहले चल रहे तनावपूर्ण हालात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक ऊना जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (यूएवी), रिमोट-नियंत्रित एयरक्राफ्ट या ड्रोन आधारित फोटोग्राफी- वीडियोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। यदि किसी संस्था या व्यक्ति को विशेष अनुमति की आवश्यकता है तो इसके लिए उपायुक्त से पूर्व में लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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