{"_id":"655f90e5fae6c1afbf096af8","slug":"automated-traffic-control-barriers-will-be-installed-in-maa-chintpurni-temple-area-una-news-c-93-1-ssml1048-11987-2023-11-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Una News: मां चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में लगेंगे ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल बैरियर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Una News: मां चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में लगेंगे ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल बैरियर
विज्ञापन
भरवाईं (ऊना)। चिंतपूर्णी क्षेत्र में मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही और माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतपूर्णी क्षेत्र में यातायात योजना तैयार की गई है।
जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल बैरियर स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि नया बस अड्डा चिंतपूर्णी बैरियर, शंबू बैरियर और जय मां चौक बैरियर पर ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल बैरियर स्थापित होंगे। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन की ओर से मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बैरियर स्थापित किए जा सकते हैं।
राघव शर्मा ने बताया कि एंबुलेंस, मंदिर न्यास के वाहन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाहन, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए गोल्फ कार्ट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और चौपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक बंद रहेगी। माई दास सदन से शंबू बैरियर तक प्रतिबंधित किए गए क्षेत्रों में सड़क किनारे वाहन पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शंबू बैरियर के नजदीक बाईपास रोड पर वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडित किया जाएगा। प्रतिबंधित किए क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और निर्माण सामग्री लेने जाने वाले वाहनों की आवाजाही रात्रि आठ से सुबह आठ बजे से पूर्व होगी। वहीं, जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने पुलिस विभाग को सभी बैरियरों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल बैरियर स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि नया बस अड्डा चिंतपूर्णी बैरियर, शंबू बैरियर और जय मां चौक बैरियर पर ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल बैरियर स्थापित होंगे। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन की ओर से मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बैरियर स्थापित किए जा सकते हैं।
विज्ञापन
राघव शर्मा ने बताया कि एंबुलेंस, मंदिर न्यास के वाहन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाहन, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए गोल्फ कार्ट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और चौपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक बंद रहेगी। माई दास सदन से शंबू बैरियर तक प्रतिबंधित किए गए क्षेत्रों में सड़क किनारे वाहन पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शंबू बैरियर के नजदीक बाईपास रोड पर वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडित किया जाएगा। प्रतिबंधित किए क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और निर्माण सामग्री लेने जाने वाले वाहनों की आवाजाही रात्रि आठ से सुबह आठ बजे से पूर्व होगी। वहीं, जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने पुलिस विभाग को सभी बैरियरों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करने को कहा।
विज्ञापन