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Una News: 29 दिसंबर से सुबह 10 बजे खुलेंगे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र
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31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे आदेश
भीषण सर्दी के चलते जिला प्रशासन ने किया समय में बदलाव
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। ऊना जिले में लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की ठंड को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना के अध्यक्ष एवं उपायुक्त जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 (एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। निर्णय उच्च शिक्षा उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक और जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) ऊना की संस्तुतियों के आधार पर लिया गया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों (प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल) का संचालन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक होगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश 29 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। समय परिवर्तन के कारण होने वाली शैक्षणिक क्षति की पूर्ति सुबह प्रार्थना सभा और मध्याह्न अवकाश की अवधि को यथोचित रूप से समायोजित कर की जाएगी।उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों, विद्यालय प्रबंधन समितियों और अभिभावकों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
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भीषण सर्दी के चलते जिला प्रशासन ने किया समय में बदलाव
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। ऊना जिले में लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की ठंड को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना के अध्यक्ष एवं उपायुक्त जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 (एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। निर्णय उच्च शिक्षा उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक और जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) ऊना की संस्तुतियों के आधार पर लिया गया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों (प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल) का संचालन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक होगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश 29 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। समय परिवर्तन के कारण होने वाली शैक्षणिक क्षति की पूर्ति सुबह प्रार्थना सभा और मध्याह्न अवकाश की अवधि को यथोचित रूप से समायोजित कर की जाएगी।उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों, विद्यालय प्रबंधन समितियों और अभिभावकों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।