फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Accused acquitted for causing accident due to negligent driving

Una News: लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने के मामले में आरोपी बरी

Wed, 14 May 2025 07:44 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 May 2025 07:44 PM IST
विज्ञापन
Accused acquitted for causing accident due to negligent driving
अदालत
विज्ञापन

मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना पर भरना होगा 1500 रुपये जुर्माना
जुर्माना न भरने पर काटनी होगी पांच दिन की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। ऊना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत ने एक अहम फैसले में तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चला कर दुर्घटना को अंजाम देने के मामले में आरोपी गगनदीप पुत्र अवतार सिंह वासी चडतगड़ जिला ऊना को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया। अधिवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि आरोपी पर आरोप था कि उसने 23 जनवरी 2017 को गांव खानपुर के नजदीक अपने मोटरसाइकिल के साथ एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी। इससे दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी सवार को गंभीर चोंटें आईं और बाद में इलाज के दौरान स्कूटी सवार की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338, 337, 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज करके प्राथमिकी दर्ज की और जांच पड़ताल पूर्ण करके चालान कोर्ट पेश किया। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने लगभग नौ गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए और सबूत पेश किए। माननीय अदालत ने सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304 ए में अपराध का साबित होना न पाया और आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 और 196 के तहत दोषी करार देते हुए 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है तो उसको पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed