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Una News: खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला
Sat, 07 Mar 2026 06:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Sat, 07 Mar 2026 06:36 AM IST
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थानाकलां (ऊना)। थाना बंगाणा के तहत क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से पुलिस नियमित गश्त कर रही है। इसी क्रम में पांच मार्च को पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान एक ट्रक को जांच के लिए रोका, जिसमें खैर की लकड़ी लदी हुई पाई गई।
पुलिस के अनुसार ट्रक नंबर एचपी-24एफ-3425 में लगभग 500 मोछे (लकड़ी के टुकड़े) लदे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लकड़ी से संबंधित दस्तावेजों तथा परिवहन की अनुमति से जुड़े कागजातों की जांच की। वन विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान ट्रक में लदी खैर की लकड़ी के सभी कागजात सही और पूरे पाए गए। हालांकि विभागीय नियमों के अनुसार रात्रि के समय लकड़ी का परिवहन प्रतिबंधित रहता है। इस नियम के उल्लंघन को देखते हुए वन विभाग की टीम ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा जंगलों की सुरक्षा और अवैध कटान को रोकने के लिए लकड़ी के परिवहन को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत रात्रि के समय लकड़ी ले जाने की अनुमति नहीं होती। आरओ अंकुश आनंद ने कहा कि विभाग भविष्य में भी इस तरह के मामलों में सख्ती बरतेगा।
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पुलिस के अनुसार ट्रक नंबर एचपी-24एफ-3425 में लगभग 500 मोछे (लकड़ी के टुकड़े) लदे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी।
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सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लकड़ी से संबंधित दस्तावेजों तथा परिवहन की अनुमति से जुड़े कागजातों की जांच की। वन विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान ट्रक में लदी खैर की लकड़ी के सभी कागजात सही और पूरे पाए गए। हालांकि विभागीय नियमों के अनुसार रात्रि के समय लकड़ी का परिवहन प्रतिबंधित रहता है। इस नियम के उल्लंघन को देखते हुए वन विभाग की टीम ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा जंगलों की सुरक्षा और अवैध कटान को रोकने के लिए लकड़ी के परिवहन को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत रात्रि के समय लकड़ी ले जाने की अनुमति नहीं होती। आरओ अंकुश आनंद ने कहा कि विभाग भविष्य में भी इस तरह के मामलों में सख्ती बरतेगा।