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धन-शराब का प्रलोभन दिया तो कार्रवाई

Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST
Una
Una Updated Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST
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ऊना। मतदाताओं को लुभाने के लिए धन का वितरण, शराब और अन्य वस्तुओं का प्रलोभन दिया तो कड़ी कार्रवाई होगी। जिला के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के दौरान पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत धन, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर निगरानी रखने के लिए उड़नदस्तों का गठन किया गया है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जेआर कटवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अघोषित नकदी रखने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दोषियों के खिलाफ आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक नकदी लाते अथवा ले जाते समय दस्तावेजी प्रमाण साथ रखें। यदि नकदी बैंक में जमा करवाने के लिए ले जाई जा रही है तो व्यापारिक प्रतिष्ठान की कैशबुक की कापी साथ रखनी होगी। मतदाताओं को लुभाने के लिए धन का वितरण, शराब व अन्य वस्तुओं के प्रलोभन रिश्वत की श्रेणी में आते हैं और रिश्वत लेना या देना दंडनीय अपराध है, जिसके तहत एक वर्ष की कैद या जुर्माना हो सकता है। डीसी ने यह भी बताया कि जिला ऊना में चुनाव की तैयारियों व कानून व्यवस्था को लेकर पल-पल की जानकारियां चुनाव आयोग को भेजी जा रही हैं।
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